निकायों में संपत्तिकर 15 अप्रैल तक जमा करने की छूट

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्ष 2022-23 का सम्पतिकर एवं विवरणी जमा (TAX) करने की मियाद बढ़ा दी है। निकायों में अब करदाता 15 अप्रैल तक संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी किया है। बता दें कि गत वर्ष भी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा महामारी कोविड -19 को दृष्टिगत रखते हुए सम्पतिकर एवं विवरणी जमा करने की तारीश में विशेष छूट प्रदान की थी। विभाग ने निकायों को निर्देशित किया है कि निकाय कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा सम्पतिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: कराया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर सम्पतिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

2023-24 का कर जमा करने पर मिलेगी छूट

करदाता यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2023 तक सम्पत्तिकर का (TAX) भुगतान करता है, उसे 6.25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 1 अगस्त 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक कोई छूट नहीं मिलेगी।

15 अप्रैल के बाद लगेगी पेनाल्टी

वर्ष 2022-23 का संपत्ति कर 15 अप्रैल के बाद जमा (TAX) करने के बाद 5 प्रतिशत की पेनाल्टी लगेगी, जो एक महीने तक रहेगी। इसके बाद अगले महीने से एक-एक प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। यदि किसी ने वर्ष 2021-22 का संपत्तिकर जमा नहीं किया है, उस पर 17 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *